सरकार ने GST पर लिया बड़ा फैसला, 22 सितंबर से होगा लागू

न्यूज डेस्क: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया । इस बैठक में वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा कई बड़े फैसले लिए गए। जिसमें 12 फीसदी और 28 फीसदी टैक्स के स्लैब को खत्म कर दिया गया। इस जीएसटी को 2.0 नाम दिया गया।

इस नई जीएसटी सिस्टम टैक्स के स्ट्रक्चर में सिर्फ 3 स्लैब रखे गए हैं। तीसरा स्लैब जो लग्जरी वस्तुओं के लिए तय किया गया है। बता दे कि पहले कोई भी वस्तु पर हम 12 फीसदी से 28 फीसदी तक टैक्स देते थे। इस नए टैक्स स्ट्रक्चर में यह घटकर 5 फीसदी से 18 फीसदी के बीच हो गया है। हालांकि 40 फीसदी के स्लैब में लग्जरी वस्तुओं को जोड़ा गया है। हम कह सकते है अब सिर्फ 5 फीसदी, 18 फीसदी और 40 फीसदी के 3 स्लैब है। यह नई जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर सितंबर से लागू हो जाएगी।

15 अगस्त को की थी घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर एक बड़े जीएसटी सुधार की घोषणा की। इसका मकसद, मौजूदा जीएसटी स्लैब की रीस्ट्रक्चरिंग करना था। इस फैसले के बाद लोगों को काफी राहत मिली, क्योंकि रोजमर्रा वस्तुओं में टैक्स घटा दिए गए । वहीं कई ऐसी वस्तुओं में फ्री टैक्स कर दिया गया है।

आइए अब हम विस्तार से जानते है कि कौन सी वस्तु टैक्स फ्री हुई है और किन वस्तुएं पर कितना टैक्स तय किया गया है।

टैक्स फ्री गए सामान, जिसपे 0% टैक्स

UHT दूध, छेना, पनीर,पिज्जा, सभी तरह के ब्रेड,रेडी तो ईट रोटी, रेडी टू ईट पराठा, पेंसिल, रबर,नोटबुक, कटर,नक्शे, चैट, ग्लोब, एटलस, प्रैक्टिस बुक, ग्राफ बुक, अन्कॉटेड पेपर,33 जीवक रक्षक दवाएं, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिस।

5% जीएसटी स्लैब

ब्रांडेड मिठाइयां, चॉकलेट, पेस्ट्री, आईसी क्रीम, नमकीन, बिस्किट, स्नेक्स, कुकिंग ऑयल, माखन, घी, चीनी, चाय, ब्रांडेड कपड़े, जूते, मोबाइल फोन, टूथपेस्ट, साबुन, ड्रायग्रॉस्टिक किट, ग्लूकोमीटर, चिकित्सा उपकरण, सभी दबाए और औषधि, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, नवीकरणीय ऊर्जा उपकरण,उनके निर्माण हेतु पुर्जे, बर्तन, एयर कंडीशनर टीवी वाशिंग मशीन छोटी कर, छोटी कार, 350 सिसी तक मोटरसाइकिल, सीमेंट, सभी ऑटो कलपुर्जे, बस, ट्रक ,एम्बुलेंस।

18% जीएसटी स्लैब

पान मसाला, तंबाकू , गुटका, बीड़ी, सुगंध पेय पदार्थ, कैफीन युक्त पेय पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, शराब , कार्बोनेटेड पेय पदार्थ, निजी उपयोग के लिए विमान, हेलीकॉप्टर, मनोरंजन या खेल के लिए नौकाएं और अन्य जहाज, 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिल ,पेट्रोल के लिए 1200 सीसी और डीजल के लिए 1500 सीसी से बड़ी सभी कारे।

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